Helpline: How to avail the services of "GST Suvidha KendraⓇ"?

सात निश्चय-२ के तहत् बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछडी़ जाति तथा अन्य वर्ग के लिए कम वर्षापात एवं पानी की कमी वाले क्षेत्र में सघन मत्स्य पालन के लिए एक योजना लाई गयी है। इस योजना के तहत् आवेदक बायोफ्लॉक ईकाई लागत में ६०% तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। "बायोफ्लॉक एवं रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) योजना" नाम की इस योजना से यांत्रिक रूप से मत्स्य पालक सुदृढ़ होते हैं।
आवेदकों के चयन की प्रक्रिया:
चयन में प्राथमिकता: मत्स्य पालन में प्रशिक्षित या मत्स्य पालन से जुडे़ हुए आवेदक।
वांछित कागजात:
फोटो पहचान पत्र, बैंक खाता IFSC Code सहित, जाति प्रमाण पत्र, अद्धतन राजस्व रसीद, निजी भूमि में भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/लीज (लीज न्यूनतम ०९ वर्ष, एकरारनामा रु. १०००/- नन जुडिसियल स्टाम्प पर), इत्यादि।
आवेदन की प्रक्रिया: योजना हेतु आवेदन fisheries.bihar.gov.in पर औनलाईन प्राप्त किये जाते हैं।
योजना की रूपरेखा:
योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या: २३९८, दिनांक: १५.०७.२०२२ से प्राप्त की जा सकती है। यह विभागीय वेबसाईट: https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर प्रदर्शित है।
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